
अत्यधिक ठंड व शीतलहर को देखते हुए MADHUBANI जिले के सभी स्कूलों का 11 बजे से 3:30 बजे तक संचालन करने का डीएम ने जारी किया आदेश
मधुबनी- 19 दिसंबर। मधुबनी जिले में वर्तमान में पड़ रही अत्यधिक ठंड और गिरते तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की संभावना को देखते हुए जिला पदाधिकारी आनन्द शर्मा द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं: जिले के सभी विद्यालयों में पूर्वाह्न 11:00 बजे से पहले और अपराह्न 03:30 बजे के बाद सभी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है।
यह आदेश 20 दिसंबर 2025 से लागू होगा और दिनांक 25.12.2025 तक प्रभावी रहेगा। प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं हेतु संचालित की जाने वाली विशेष कक्षाओं और परीक्षाओं को इस आदेश से मुक्त रखा गया है।
जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधनों को निर्देशित किया है कि वे उक्त आदेश के अनुरूप अपनी शैक्षणिक गतिविधियों और समय-सारणी को तत्काल पुनर्निर्धारित करें। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।



