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 ED ने झारखंड सरकार को सौंपी रिपोर्ट, कहा- पूजा सिंघल के खिलाफ पीसी एक्ट के तहत दर्ज कराएं मामला

रांची- 10 दिसम्बर। ईडी ने शनिवार को झारखंड सरकार से जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने सरकार से कहा है कि वह पूजा सिंघल से उनकी संपत्ति के स्रोत बताने को कहें। ईडी ने कहा है कि राज्य सरकार के लिए उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (पीसी) के तहत प्राथमिकी दर्ज करना उचित होगा।

ईडी ने मनरेगा घोटाले में पूजा की 82.77 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्की के संबंध में राज्य सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट में यह बाते कही है। इसमें पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिनिंग सेंटर और रांची में स्थित दो लैंड शामिल है।

ईडी ने मई में तत्कालीन खनन सचिव पूजा सिंघल को 500 करोड़ रुपये का घोटाला करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। खूंटी जिले में मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में 18.06 करोड़ रुपये के घोटाला की बात सामने आई थी। 16 फरवरी 2009 से 19 जुलाई 2010 के दौरान वह डीसी के रूप में खूंटी में पदस्थापित थीं और वह विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए धन स्वीकृत्त करने वाली प्रमुख प्राधिकारी थीं।

आईएएस अधिकारी की कुर्क संपत्ति के संबंध में एक रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है। मामला मनरेगा घोटाले से जुड़ा है। यह भ्रष्टाचार का गंभीर मामला है इसलिए एजेंसी ने राज्य सरकार से उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है।

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