
दिल्ली में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में दाखिले की आयु में बदलाव, 6 वर्ष से अधिक के बच्चे को ही पहली कक्षा में प्रवेश
नई दिल्ली- 25 अक्टूबर। दिल्ली सरकार शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए एक समान आयु सीमा छह वर्ष से अधिक लागू करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप अगले वर्ष से चरणबद्ध तरीके से आधारभूत चरण के लिए आयु मानदंड में भी संशोधन किया जाएगा।
शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा जारी एक परिपत्र के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पहली कक्षा में प्रवेश केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनकी उम्र 31 मार्च तक छह वर्ष या उससे अधिक होगी।
आधारभूत चरण में वर्तमान में दो कक्षाएं नर्सरी और केजी उसके बाद कक्षा 1 शामिल हैं, जिसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः 3+, 4+ और 5+ वर्ष है। संशोधित उम्र सीमा में नर्सरी (बालवाटिका 1/प्री-स्कूल 1) में दाखिले के लिए न्यूनतम और अधिकतम उम्र (31 मार्च तक) 3 और 4 वर्ष है। वहीं, लोअर केजी (बालवाटिका 2/प्री-स्कूल 2) के लिए 4 और 5 वर्ष, अपर केजी (बालवाटिका 3/प्री-स्कूल 3) के लिए 5 और 6 साल और क्लास 1 में 6 और 7 साल निर्धारित की गई है। अब नर्सरी, लोअर केजी और अपर केजी को बालवाटिका-1, बालवाटिका-2 एवं बालवाटिका-3 कहा जाएगा।



