
BIHAR:-नाबालिग के अपहरण के मामले में दोषी को 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना
गया-21 दिसंबर। नाबालिग के अपहरण मामले में कोर्ट ने मंगलवार को अभियुक्त रवि कुमार को पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज आशुतोष कुमार उपाध्याय ने अभियुक्त पर दस हजार रुपया जुर्माना भी लगाया । जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । वह पटना जिले के सोनपुर थाना अंतर्गत ग्राम हवासपुर का रहने वाला है । इस मुकदमे में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन और कमलेश कुमार सिन्हा जबकि बचाव पक्ष से वीरेंद्र कुमार ने बहस की।
सूचक के बयान पर पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी। अभियुक्त ने 12 अप्रैल 2018 को खेलने के दौरान घर के निकट से पीड़िता का अपहरण कर लिया था । अभियुक्त ने उसे ट्रेन से अपनी मौसी के घर बिहटा ले गया था। पुलिस के बढ़ते दबीश के कारण पांच दिन बाद वह घर लौट कर आई थी। मामले में अभियोजन की ओर से पीड़िता एवं उसके परिजन,चिकित्सक,अनुसंधानकर्ता सहित आठ लोगों की गवाही कराई गई थी। मामला मगध मेडिकल थाना कांड संख्या 81/ 18 से संबंधित है ।



