
BIHAR:- गयाघाट महिला रिमांड होम मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- आपने कोई एक्शन लिया या नहीं?
पटना-07 फरवरी। राजधानी पटना के गायाघाट स्थित महिला रिमांड होम मामले में सोमवार को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इस केस की वकील और महिला विकास मंच की लीगल एडवाइजर मीनू कुमारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिप्लाई मांगा। उनसे पूछा कि सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? हाईकोर्ट ने पूछा कि आपने कोई एक्शन लिया या नहीं? इस पर सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि अभी इसमें एक्शन नहीं हुआ। हम एक बार पीड़िता की बातों को सुन लेंगे, तो उसके बाद एक्शन लेंगे। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

मीनू कुमारी ने बताया कि कार्रवाई के बाद अब 11 फरवरी की नई तारीख मिली है। इस दिन पीड़िता भी ऑनलाइन कोर्ट की कार्रवाई के दौरान मौजूद रहेगी, वो अपनी बात बताएगी। अब इस मामले में कोई भी एक्शन कोर्ट के आदेश पर ही होगा। क्योंकि,राज्य सरकार इस मामले में सिर्फ जांच चलने की बात कह रही है। इस मामले में सीजीएम के पास पीड़िता का बयान हो चुका है। समाज कल्याण विभाग भी अपने यहां बुलाकर बयान ले चुका है।



