BIHAR:- हाई कोर्ट ने शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग नीति पर लगाई रोक

पटना- 19 नवंबर। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर एवं पोस्टिंग नीति पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। औरंगाबाद के कुछ शिक्षकों ने ट्रांसफर नीति के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

मामले की सुनवाई जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की अदालत में हुई, जहां शिक्षकों की तरफ से अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार और सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ललित किशोर पेश हुए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, हाईकोर्ट ने फिलहाल शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से तीन हफ़्ते में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

ईधर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानांतरण नीति को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। अब वर्तमान में नियुक्त शिक्षक अपनी मौजूदा जगह पर ही बने रहेंगे। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षकों का स्थानांतरण अब पांच चरणों में आयोजित सक्षमता परीक्षा के बाद ही किया जाएगा। यदि आवश्यकता महसूस हुई, तो स्थानांतरण नीति में संशोधन भी किया जा सकता है।

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Author: lakshyatak

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