पटना- 31 अगस्त। बिहार में कोचिंग संस्थान को अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थान नियमावली-2023 जारी कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने मेल पर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। जल्द ही इसको कैबिनेट में भी लाया जाएगा।
नियमावली के मुताबिक एक बार पंजीकरण कराने के बाद तीन साल तक कोचिंग का पंजीकरण मान्य होगा। कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन के लिए 5000 रुपये का शुल्क देना होगा। साथ ही किसी भी कोचिंग संस्थान की क्लास का क्षेत्रफल 300 वर्ग फुट से कम नहीं होगा। इसके साथ ही नियमावली में इस बात का भी प्रावधान है कि स्कूलों के समय में कोचिंग नहीं चलेंगे।
बिहार राज्य शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थानों के लिए निर्देशों का सेट भी जारी किया है, जैसे कि नियमों के लागू होने के बाद, कोई भी व्यक्ति जो कोचिंग संस्थान स्थापित करने या चलाने का इरादा रखता है, उसे निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क के साथ जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन जमा करना होगा। इन नियमों के लागू होने के पहले से चल रहे कोचिंग संस्थान को इनके लागू होने के 30 दिन के अंदर निर्धारित प्रारूप में तय शुल्क के साथ जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन जमा करना होगा।
उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी को दी जाएगी इसके लिए विशेष शक्ति। साथ ही इसमें कुछ और संशोधन कर आगामी मंत्रिमंडल की होने वाली बैठक में इसका मामला लाया जाएगा।