
BIHAR: पंचायत चुनाव कार्य में बैंक कर्मियों को लगाए जाने पर चुनाव आयोग व सरकार से जवाब-तलब
पटना- 17 नवंबर । राज्य के पंचायती राज संस्थानों में पंचायत के विभिन्न पदों को भरने के लिये कराए जा रहे पंचायत आम निर्वाचन 2021 के चुनाव कार्य में बैंक के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ केंद्रीय बोर्ड और निगम सहित पब्लिक सेक्टर में कार्यरत कर्मी को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए जाने के खिलाफ दायर हुई रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा बैंक कर्मियों को चुनाव कार्य में लगाए जाने संबंधी चुनाव आयोग के अधिसूचना की वैद्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)- सह- जिला पदाधिकारी पटना की ओर से 12 अगस्त 2021 को चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य कार्यालय पटना को लिखे उस पत्र को भी चुनौती दिया है जिसके माध्यम से पटना में कार्यरत सभी पदाधिकारियों एवम कर्मियों को चुनाव कार्य में लगाए जाने के लिये नाम पद एवं उनका मोबाइल नंबर मांगा था ताकि चुनाव कार्य के लिये उनका डाटा बेस तैयार किया जा सके। कोर्ट को याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि इससे बैंक का कार्य प्रभावित होता है।
एसबीआई पटना सर्किल ( बिहार व झारखंड क्षेत्र ) के अफसरों के संघ के महासचिव व अन्य अधिकारियों की तरफ से दायर इस याचिका में बिहार पंचायती राज कानून की संशोधित धारा 125 की संवैधानिकता को चुनौती दी गयी है । उक्त धारा के तहत चुनाव ड्यूटी पर तैनात करने के लिए बैंक कर्मियों को भी राज्य सरकार के कर्मियों के समतुल्य माना गया है । इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसम्बर को फिर होगी।



