
BIHAR:- दलित उत्पीड़न में चार अभियुक्तों को चार-चार साल की सजा
बेतिया-02 दिसंबर। विशेष न्यायाधीश दिग्विजय कुमार ने दलित उत्पीड़न के एक मामले में चार अभियुक्तों को चार चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक अभियुक्तों को 10-10 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। सजायाफ्ता अभियुक्त मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नूरा खाप नया टोला निवासी भीखम प्रसाद, सतीश प्रसाद ,सुखाडी कुमार तथा मोहन प्रसाद हैं। एससी एसटी के विशेष लोक अभियोजक विजय बहादुर सिंह ने इसकी जानकारी दी है।
विजय बहादुर सिंह ने बताया कि 1 सितंबर 2015 की रात्रि 8 बजे इसी गांव का मुन्ना राम मजदूरी कर वापस अपने घर लौट रहा था। गांव के नहर पुल के पास पहुंचते ही पूर्व से घात लगाए अभियुक्तों ने उसे घेर लिया। अभियुक्तों ने उसे जाति सूचक गाली दी और लोहा के रड,लाठी से मार उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। मामले को लेकर जख्मी मुन्ना राम ने अभियुक्तों के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। विचारण तथा दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्तों को दलित उत्पीड़न में दोषी पाते हुए 4 वर्ष ,गंभीर जख्म पहुंचाने में एक वर्ष तथा गाली दे अपमानित करने में एक -एक वर्ष कारावास की सजा साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है।



