
BIHAR:- पंच व सरपंच के लिए खुशखबरी-एमएलसी चुनाव में मिल सकता है वोट का अधिकार, सरकार ने केन्द्र को भेजा प्रस्ताव
पटना- 12 फरवरी। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर स्थानीय निकाय से होने वाले चुनाव में पंच और सरपंच को भी मतदान का अधिकार मिले, इसके लिए बिहार सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को यहां बताया कि इस संबंध में हमलोगों ने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। केवल बिहार में ही पंच सरपंच को विप चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं है। वैसे इन लोगों का काम विकास का नहीं बल्कि न्यायिक कार्य है। अब केंद्र सरकार को यह निर्णय करना है कि पंच सरपंच को इस बार के विप चुनाव में मतदान का अधिकार होगा या नहीं। इसपर अंतिम निर्णय विधि मंत्रालय से सहमति के बाद प्रधानमंत्री का होगा। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने पंच सरपंच को वोटिंग का अधिकार दिलाने को लेकर दो माह पहले ही भारत सरकार को रिपोर्ट भेज दिया है। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से भी मुलाकात की थी।
उल्लेखनीय है कि विप चुनाव में वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया,पंचायत समिति सदस्य से लेकर जिला परिषद,वार्ड कॉन्सिल सदस्य वोटर होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में केवल पंच और सरपंच विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकार चुनाव में वोटर नहीं होते हैं। पंच-सरपंचों की मांग रही है कि उन्हें भी यह अधिकारी मिलनी चाहिए।



