पटना- 19 सितम्बर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में देर शाम संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास मित्र और तालीमी मरकज के शिक्षकों का मानदेय दोगुना करने के साथ कुल 45 एजेंडों पर मुहर लगी। विभागीय अपर मुख्य सचिव, डॉ एस सिद्धार्थ ने प्रेस को बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत 39. बिहार महादलित विकास मिशन के माध्यम से सरकार की संचालित योजनाओं का लाभ पहुंचाने में एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहे। विकास मित्रों को मानदेय सितम्बर के प्रभाव से 13,700 प्रतिमाह से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है।
शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अक्टूबर से शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के वर्तमान मानदेय 11 हजार प्रतिमाह से बढ़ाकर 22 हजार रुपये प्रतिमाह करने की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में चिह्नित ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना की स्वीकृति दी गई।
शिक्षा विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गई। इसके तहत पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षक के 18,830 सृजित एवं रिक्त पद, माध्यमिक शिक्षक के 18,880 सृजित एवं रिक्त पद एवं वर्ग 6 से 8 तक के 31,982 सृजित एवं रिक्त पद को प्रत्यार्पित करते हुए वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापन के लिए शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 18,830 पद, वर्ग 9 से 10 तक के अध्यापन के लिए विद्यालय अध्यापक के 18,880 पद एवं वर्ग 6 से 8 तक के अध्यापन के लिए विद्यालय अध्यापक के 31,982 पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई।
समाज कल्याण विभाग के तहत बिहार राज्य में बच्चों में व्याप्त कुपोषण को दूर करने के लिए समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में 03-06 वर्ष तक के स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए नामांकित बच्चों को दिये जा रहे नाश्ते के अतिरिक्त बिहार स्टेट मिल्स को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 से दुग्ध चूर्ण सप्ताह में दो दिन उपलब्ध कराने के लिए राज्य योजना मद से कुल 2,32,20,70,000 (दो सौ बत्तीस करोड़ बीस लाख सत्तर हजार रुपये) वार्षिक व्यय की स्वीकृति दी गई।
समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य स्कीम अंतर्गत राज्य के सभी 11,5,009 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर धुआं रहित ईंधन के लिए एलपीजी की सुविधा दो गैस सिलेन्डर एवं चूल्हा सहित उपलब्ध कराने के लिए अनुमानित कुल 74,75,58,500 (चौहत्तर करोड़ पचहत्तर लाख अट्ठावन हजार पांच सौ) एवं गैस रिफिलिंग के लिए अनुमानित वार्षिक राशि कुल 1,65,75,09,708 (एक अरब पैंसठ करोड़ पचहत्तर लाख नौ हजार सात सौ आठ) व्यय की स्वीकृति दी गई।
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत गोदाम चौकीदार के 16 पद एवं वित्तीय सलाहकार के एक पद को प्रत्यर्पित किया गया है। साथ ही कुल 10 पदों को सृजित किया गया है। राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स बिहटा परिसर में स्थाई निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति बिहार आकस्मिकता निधि से दी गई है।
बिहार कृषि सेवा कोटि-9 सेवा शर्त नियमावली-2023 के गठन की स्वीकृति दी गई है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को 68 करोड़ 11 लाख 42000 सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई है। बिहार पुलिस में अनुबंध पर कार्यरत सैप जवानों के मासिक मानदेय में 15 फीसदी की वृद्धि की गई है। जूनियर कमीशंड ऑफिसर का मानदेय 20,700 से 28,800 रुपये, सैप जवानों का मानदेय 17,250 से 19,800 एवं रसोईया का मानदेय 13,110 से 15,100 किया गया है। बिहार के न्यायालयों में चालक के 85 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र से जल निकासी के लिए 49,20,00,000 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा पूर्णिया, सीतामढ़ी में नगर विकास योजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत खगड़िया जिला के परबत्ता अंचल में 100 एकड़ भूमि पर इंटिग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।