
BIHAR:- बेटी से दुष्कर्म मामले में पिता को अंतिम सांस तक कैद की सजा
गया- 03 फरवरी। बेटी से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी पाए गए पिता को अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाई है।पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज नीरज कुमार ने गुरुवार को अभियुक्त पिता सुरेंद्र पासवान को 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। वह नीम चक बथानी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। कोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकार को दस लाख रुपया मुआवजा पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है ।
विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि अभियुक्त पिता सुरेंद्र पासवान अपनी नाबालिग बेटी से एक वर्ष से दुष्कर्म कर रहा था। जब वह गर्भवती हो गई तब उसे गर्भपात कराया गया था। पीड़िता ने 21 जुलाई 2020 को अपने पिता के खिलाफ नीम चक बथानी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। स्थानीय पुलिस ने उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था । तब से वह गया सेंट्रल जेल में बंद है। मामले में बचाव पक्ष से वकील फिरोज आलम बहस किया। मामला नीम चक बथानी थाना कांड संख्या 139/21 से संबंधित है ।



