
BIHAR:- पुत्री के साथ दुष्कर्म के आरोपी पिता दोषी करार
गया- 29 जनवरी। गया व्यवहार न्यायालय ने शनिवार को नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने व गर्भपात कराने के मामले में आरोपित पिता को दोषी करार दिया है। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे-7 नीरज कुमार ने यह फैसला सुनाया। मामला गया जिले के नीमचक बथानी थाना क्षेत्र से जुड़ा है। न्यायाधीश ने आरोपित पिता सुरेंद्र पासवान को दोषी करार दिया है। आरोपित पिता गया के केंद्रीय कारा में 21 जुलाई 2020 से बंद है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उसकी उपस्थिति कराई गई। पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि इस मामले में कई लोगों की गवाही हुई। जिसमें दोषी करार सुरेंद्र पासवान के दो पुत्र और दो पुत्रियों ने भी पिता के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी। उन्होंने बताया कि पीड़िता ने पिता पर आरोप लगाई थी कि करीब एक साल से उसके साथ बलात्कार किया जा रहा था। इस बीच जब वह गर्भवती हो गई तो पिता उसे नालंदा जिले के इस्लामपुर के एक निजी नर्सिंग होम प्रिया हॉस्पिटल में गर्भपात कराने ले गए। इस बात की जानकारी उसके मामा को मिल गई। जहां से उसे मामा नीमचक बथानी थाना ले गए। जहां उसने अपने पिता के विरुद्ध इस घृणित कार्य करने के खिलाफ कांड दर्ज कराई।
विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि शनिवार को न्यायाधीश नीरज कुमार ने 4,6 पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 376(दुष्कर्म करने) और 312(गर्भपात कराने) के मामले में दोषी करार दिया है। सजा की बिंदू पर सुनवाई के लिए 31 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। उन्होंने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता फिरोज आलम ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी पिता को दोषी करार दिया है।



