बिहार

बिहार में नाइट कर्फ्यू की मियाद 6 फरवरी तक बढ़ी,पुरानी गाइडलाइन ही रहेगी लागू

पटना- 20 जनवरी। बिहार में वर्तमान में जारी कोरोना कर्फ्यू छह फरवरी तक यथावत रहेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गुरुवार शाम आपदा प्रबंधन की बैठक में पुरानी गाइडलाइन को लागू करने का फैसला लिया गया है।

पटना में आपदा प्रबंधन की बैठक आज दूसरे दिन हुई। बैठक में यह फैसला किया गया कि बिहार में पुरानी गाइडलाइन लागू रहेगी। छह फरवरी तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी। शादी विवाह को लेकर पहले जो पाबंदियां लगी थी वही जारी रहेगी। शादी विवाह में अब भी 50 लोग ही शामिल होंगे। दुकान बंद करने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी शैक्षणिक संस्थान छह फरवरी तक बंद रहेंगे। 21 जनवरी तक जो पाबंदियां लागू की गयी थी वह अब छह फरवरी तक जारी रहेगी।

पिछले पांच दिनों में कोरोना के आंकड़े में जो उतार चढ़ाव सामने आए हैं उसे देखते हुए आज हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में फैसला लिया गया है कि बिहार में पुरानी पाबंदियां लागू रहेगी।इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी है।

उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि “कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को छह फरवरी तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतें एवं सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।”

आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णयों पर एक नजर—

– पूरे राज्य में 6 फरवरी तक रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा।

– सभी दुकानें रात आठ बजे तक ही खुलेंगी।

– सीएम का जनता का दरबार 6 फरवरी तक बंद रहेगा।

– समाज सुधार अभियान के तहत सभी कार्यक्रम स्थगित रहेंगे।

– स्कूलों व शैक्षणिक संस्थाओं में लगायी पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेंगी।

– मंदिर, जिम और पार्क को भी पूरी तरह 6 फरवरी तक बंद कर दिया गया है।

– सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।

– रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।

– शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी।

– सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी। परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

– शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे।

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