पटना- 07 अगस्त। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना के एसआई प्रमोद कुमार एवं चौकीदार अजय कुमार द्वारा रिश्वत लेते हुए बनाए गए वायरल वीडियो मामले में नया मोड़ आ गया है। इस वीडियो को सार्वजनिक करने वाले सोशल एक्टिविस्ट सह पत्रकार हरि शम्भू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने पुलिस पर प्रताड़ना के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए मधुबनी के पुलिस अधीक्षक को जांच का आदेश दिया है। यह सुनवाई 4 अगस्त को जस्टिस संदीप कुमार की एकल पीठ में हुई। जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि एसपी के माध्यम से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही, अगर जांच में पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हरलाखी थाना क्षेत्र के फुलहर गांव निवासी मनोज कुमार शर्मा के पुत्र हरि शम्भू ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि रिश्वत का वीडियो सामने लाने के बाद उन्हें पुलिस की ओर से मानसिक और पेशेवर प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने याचिका में कई पुलिस अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि चार सप्ताह बाद निर्धारित की है।
