
BIHAR:- अररिया कोर्ट का बड़ा फैसला, बेटी की क्रूरतापूर्ण हत्या करने वाली मां को मिली फांसी की सजा
अररिया- 27 नवम्बर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने दस साल की मासूम बेटी की क्रूरतापूर्ण हत्या करने वाली मां को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसे गंभीर जघन्य अपराध मानते हुए माता शब्द को कलंकित करने वाला करार देते हुए 302 भादवि के तहत फांसी की सजा सुनाई।कोर्ट ने अपने फैसले में दोषी मां को तब तक लटकाने का आदेश दिया है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती।इसके अलावे कोर्ट ने 328 आईपीसी के अंतर्गत सात वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।वहीं 201 भादवि k तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास के साथ दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
कोर्ट ने अपने फैसले में जुर्माना की राशि अदायगी नहीं करने पर 18 माह की अतिरिक्त सजा सुनने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह सजा सत्र बाद संख्या 582/23 जो नरपतगंज थाना कांड संख्या 380/23 दिनांक 11.07.23 से संबंधित है,में सुनाया।वहीं सजा पाने वाली दोषी करार दिए नरपतगंज के रामघाट कोशिकापुर वार्ड संख्या 5 की रहने वाली 35 वर्षीय पूनम देवी पति चंदन सिंह है। मामला चौकीदार भगवान कुमार पासवान के फर्द बयान पर दर्ज कराया गया था।
घटना 10 जुलाई 2023 की है। पूनम देवी रामघाट कोशिकापुर वार्ड संख्या 5 में अपने दस साल की बेटी शिवानी कुमारी के साथ रहती थी,जबकि उनके पति चंदन सिंह पंजाब में मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। पति की गैर मौजूदगी में पूनम देवी का अवैध संबंध रूपेश कुमार सिंह से था और 21 जून 2023 को दस साल की बेटी शिवानी ने अपनी मां को रूपेश कुमार सिंह के साथ अवैध संबंध बनाते देख लिया था और वह यह बात पिता को बता देने की बात करती थी। जिसको लेकर पूनम देवी और रूपेश कुमार सिंह बेटी को प्रताड़ित करती थी लेकिन इसी बीच पंजाबे मजदूरी कर रहे चंदन सिंह घर लौटने वाला था।
अवैध संबंध का भंडाफोड़ की आशंका से षड्यंत्र के तहत पूनम देवी ने प्रेमी रूपेश कुमार सिंह के साथ मिलकर हत्या करने का षडयंत्र रचा। षडयंत्र के तहत 10 जुलाई 2023 के शाम हटिया से मछली तथा कीटनाशक दवा लाई। मछली बनाने के क्रम में कुछ मछली निकाल कर बाकी की मछली में कीटनाशक मिला दी और शिवानी को मछली को खाने के लिए दी। मछली खाने के बाद शिवानी बेहोश हो गई। इसके बाद पूनम देवी ने सब्जी वाले चाकू से शिवानी के गला और पेट में प्रहार कर निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी। शव को जलावन घर में रखे मकई के ढेर में छिपा दिया तथा गिरे खून को अच्छी तरह साफ कर शिवानी के अपहरण होने की बात का उसे खोजने का नाटक करने लगी। बाद में पुलिस ने मकई के ढेर से मासूम बच्ची का शव और घटना में प्रयुक्त चाकू एवं अन्य समान बरामद किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रभा कुमारी ने क्रूरतापूर्ण हत्या मामले को लेकर न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की गुहार लगाई। जबकि अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता किशोर कुमार दास ने कम से कम सजा सुनाए जाने की दलील दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फांसी की सजा का फैसला दिया।



