
अहमदाबाद विमान हादसा के लिए पायलट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली- 07 नवंबर। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे में मृत पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता पुष्करराज सभरवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पायलट को इस दुर्घटना के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
सुमित सभरवाल के पिता ने याचिका में विमान हादसे की न्यायिक जांच की मांग की है। पुष्करराज सभरवाल ने कहा है कि उनका मानना है कि शुरुआती जांच में कई खामियां हैं और यह पायलटों पर केंद्रित है जो अब अपना बचाव नहीं कर सकते। याचिका में सभरवाल ने निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि हादसे के असली कारणों का पता चल सके। इस मामले में पुष्करराज पहले याचिकाकर्ता हैं। इस मामले में फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने भी उच्चतम न्यायालयमें याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि विमान हादसे की शुरुआती जंच बहुत ही ज्यादा गलत है।
एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इंवेस्टिगेशन बोर्ड की शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया है कि इंसानी गलती की वजह से ये हादसा हुआ। याचिका में कहा गया है कि जांच के वर्तमान तरीके की वजह से उन दूसरे ज्यादा भरोसेमंद तकनीकी और प्रक्रियात्मक बिंदुओं की ठीक से जांच नहीं हो पाई है जिनकी वजह से ये हादसा हुआ।
याचिका में कहा गया है कि जांच की शुरुआती रिपोर्ट के खास हिस्से के खुलासे के जरिये गलत जानकारी दी गई। इससे असली वजह पता लगाने में बाधा पैदा होती है। ऐसे में एक निष्पक्ष जांच की जरुरत है। याचिका में कहा गया है जांच नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।



