मधुबनी- 28 फरवरी। योगेंद्र यादव हत्याकांड में जिला जज अनामिका टी की अदालत ने 14 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार को सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से प्रभारी पीपी मनोज तिवारी एवं एपीपी अजीत कुमार सिन्हा ने आरोपितों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की थी। प्रभारी पीपी ने बताया कि जिन लोगों को सजा सुनाई गई है उनमें कमल यादव,कुशे यादव,जामुन यादव,प्रमोद यादव,चन्दर यादव,महेश यादव,रघुनी यादव,बौअन यादव,विदेश्वर यादव,कारी यादव,ललित यादव, उत्तीम यादव,सुरेश यादव एवं सूरत यादव शामिल हैं। सभी सजायाफ्ता भैरवस्थान थाना क्षेत्र के झौआ गांव के निवासी हैं। प्रभारी लोक अभियोजक ने बताया कि 5 अगस्त 1997 को भूमि विवाद को लेकर कमल यादव अन्य आरोपितों के साथ मिलकर लाठी,भाला,फरसा एवं अन्य घातक हथियार से लैस होकर ग्रामीण योगेंद्र यादव पर हमले कर दिये थे। तथा उनकी बेरहमी से पीट-पीटकर कर हत्या कर दी गई थी। घटना को लेकर नागेश्वर यादव के बयान पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भैरवस्थान थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था। कोर्ट का फैसला आने के बाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा में सजायाफ्ता आरोपितों को जेल भेजा गया।
