BIHAR:- मधुबनी कोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग से दरिंदगी के आरोप में दोषी को बीस वर्ष की कैद
16/01/2025Last Updated: 16/01/2025
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मधुबनी- 16 जनवरी। नाबालिग के साथ दरिंदगी करने के आरोप में दोषी करार दिए गए हारून राइन को कोर्ट ने 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। गुरुवार को पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज एडीजे दिवेश कुमार की अदालत ने सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद भारतीय दंड विधान की धारा 376 डी एवं पोक्सो अधिनियम के तहत उसे सजा सुनायी। कोर्ट ने 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी मधु रानी ने आरोपित को फांसी की सजा देने की मांग की थी। स्पेशल पीपी ने बताया कि घटना में शामिल तीन अन्य लोगों का ट्रायल अलग से चल रहा है। तीनों की सजा पर बाद में फैसला होगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में अंधराठाढ़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में घटना घटी थी। 17 वर्ष की बच्ची घर से बाहर कलम बाग में शौच के लिए गई थी। इसी दौरान हारून राइन तीन अन्य दोस्तों के साथ वहां पहुंचा और बच्ची के साथ जबरदस्ती की। बच्ची के शोर मचाने पर लोग पहुंचे तो तीनों नग्न अवस्था में बच्ची को छोड़कर भाग निकला।