नई दिल्ली-06 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख पर्वतीय विकास परिषद चुनाव की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। लद्दाख प्रशासन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ‘हल’ चुनाव चिह्न देने से मना किया था। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने लद्दाख प्रशासन से सात दिन में नई अधिसूचना जारी करने को कहा है।
यह चुनाव 10 सितंबर को होना था। पांच अगस्त को अधिसूचना जारी हुई थी। इस अधिसूचना को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने भी गलत बताया था। हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।