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फीस एक्ट की अवहेलना करने पर अधिकारियों एवं स्कूल प्रशासन से जवाब-तलब
जयपुर-30 अक्टूबर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने वैशालीनगर स्थित जयश्री पेडीवाल स्कूल की ओर से फीस एक्ट-2016 के प्रावधानों की अवहेलना करने तथा मनमानी फीस वसूलने पर प्रमुख शिक्षा सचिव,शिक्षा निदेशक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित स्कूल प्रशासन से जवाब मांगा है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश सुनील यादव व 24 अन्य अभिभावकों की याचिका पर दिए।याचिका में कहा गया कि स्कूल प्रशासन ने पिछले एक दशक में करीब तीन सौ फीसदी से अधिक फीस बढोतरी की है। इसके अलावा स्कूल प्रशासन स्कूल फीस नियामक कानून की पालना भी नहीं कर रहा। विद्यालय अभिभावक संघ ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करवाने के लिए शिक्षाधिकारियों को कई बार शिकायत दी। परंतु उन्होंने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।



