
राजद विधायक को उच्च न्यायालय का नोटिस, शपथ पत्र में जानकारी छुपाने का आरोप,तीन सप्ताह में जबाव तलब
पटना-27 अक्टूबर। पटना उच्च न्यायालय ने नई गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को राजद विधायक को तीन सप्ताह में लगाये गए आरोपों का जवाब देने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश अरविंद श्रीवास्तव की एकलपीठ ने वीजेपी के उम्मीदवार मिथिलेश कुमार तिवारी के दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने राजद विधायक के निर्वाचन को चुनौती दी है।
याचिकाकर्ता की ओर से चुनाव याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि आरजेडी उम्मीदवार में चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे में कई महत्वपूर्ण जानकारियों को छिपाया है। उन्होंने अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामले समेत अपनी पत्नी की संपत्ति से जुड़ी जानकारियों को भी छिपाया है । सही तथ्य को छुपाने के आलोक में उनका निर्वाचन अवैध करार दिया जाए।
पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर होने के बाद कोरोना काल के कारण लंबे समय तक इस मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राजद विधायक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश कोर्ट ने दिया था। अदालत के दिये गये समय सीमा के बाद भी राजद विधायक प्रेम शंकर यादव की तरफ से लिखित जवाब कोर्ट में जब दायर नही किया गया तो कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए फिर तीन सप्ताह का समय दिया है। इस मामले पर तीन सप्ताह बाद फिर सुनवाई की जाएगी।



