ताज़ा ख़बरें

आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर: आयकर विभाग

नई दिल्ली- 29 दिसंबर। अगर वित्त वर्ष 2021-23 और आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) आपने नहीं दाखिल किया है, तो आपके लिए 31 दिसंबर आखिरी मौका है। आयकर विभाग ने ट्विट कर यह जानकारी दी है।

आयकर विभाग ने गुरुवार को बयान जारी कर करदाताओं से अपील की है कि जो करदाता 31 जुलाई तक अपना आईटीआर नहीं दाखिल किया है, उनके लिए 31 दिसंबर, 2022 तक आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख है। विभाग के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-23 और आकंलन वर्ष 2022-23 के लिए विलंबित/संशोधित आयकर रिटर्न http:ncometax.gov.in पर जाकर दाखिल कर सकते हैं।

दरअसल, आयकर कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपना आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि से चूक गया है, तो वह बिलेटेड आईटीआर दाखिल कर सकता है। इसलिए जो करदाता 31 जुलाई, 2022 तक अपना आईटीआर जमा नहीं करा पाए हैं, उनके लिए 31 दिसंबर, 2022 तक विलंबित आईटीआर जमा करने का मौका है।

इसी तरह अगर किसी करदाता को ऑरिजनल आईटीआर फाइल करने में कोई गलती हुई है, तो वे करदाता संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल कर अपनी गलती सुधार सकते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 या आकंलन वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि भी 31 दिसंबर, 2022 ही है।

उल्लेखनीय है कि आयकर अधिनियम के सेक्शन 234एफ के तहत विलंब से आईटीआर फाइल करने वाले व्यक्ति पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि, 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले छोटे करदाताओं को केवल एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

Join WhatsApp Channel Join Now
Subscribe and Follow on YouTube Subscribe
Follow on Facebook Follow
Follow on Instagram Follow
Follow on X-twitter Follow
Follow on Pinterest Follow
Download from Google Play Store Download

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button