
सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को घटाया, नई दरें आज से होंगी लागू
नई दिल्ली- 02 दिसंबर। केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स (अप्रत्याशित लाभ कर) को घटाकर आधा कर दिया। इसके साथ ही डीजल पर लगने वाले शुल्क को भी घटाया गया है। संशोधित नई दरें 2 दिसंबर, शुक्रवार से लागू होंगी।
एक अधिकारिक ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) जैसी कंपनियों के उत्पादित कच्चे तेल पर मौजूदा विंडफॉल टैक्स को 10,200 रुपये प्रति टन से घटाकर 4,900 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। इसी तरह डीजल के निर्यात पर लागू शुल्क को 10.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 8 रुपये प्रति लीटर कर दिया। इस शुल्क में 1.50 रुपये प्रति लीटर का सड़क अवसंरचना उपकर शामिल है।
सरकार ने विंडफॉल टैक्स के पाक्षिक समीक्षा करते हुए संशोधन के तहत यह बदलाव किया है। दरअसल विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर सरकार लगाती है, जिन्हें किसी विशेष परिस्थितियों में बड़ा मुनाफा होता है। पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क इस समय नहीं लगाया जा रहा है, जबकि विमान ईंधन एटीएफ पर यह शुल्क 5 रुपये प्रति लीटर है।
उल्लेखनीय है कि जब विंडफॉल टैक्स को पहली बार लागू किया गया था, तो डीजल और एटीएफ के साथ पेट्रोल के निर्यात पर भी अप्रत्याशित लाभ कर लगाया गया था। हालांकि, बाद में पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल पर लागू इस कर हटा दिया गया।



