
नामांकन रद्द होने के खिलाफ महिला मुखिया उम्मीदवार पहुंची चुनाव आयोग,डीएम,बीडीओ के विरूद्ध,परिवाद दायर
मधुबनी। त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव में एकहरी पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी पूनम देवी पति सूर्य नारायण सिंह ने प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी लदनियां अखिलेश्वर कुमार द्वारा संवीक्षा में अकारण नामनिर्देशन पत्र अमान्य घोषित करने पर राज्य निर्वाचन आयोग में परिवाद दायर किया है। परिवाद में जिला पंचायत निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी मधुबनी,अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर एवं प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी लदनियां को आरोपित बनाया गया है। परिवाद में पेटिशनर पूनम देवी ने कहा है कि एकहरी पंचायत के मुखिया पद अतिपिछड़ा महिला के लिए आरक्षित है। अभ्यर्थी पूनम देवी दांगी जाति से आती है। दांगी जाति अतिपिछड़ा वर्ग में आता है। इधर प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी लदनियां ने अंचल अधिकारी अंधराठाढ़ी से अभ्यर्थी पूनम देवी के जाति प्रमाण पत्र के आलोक में सत्यापन प्रतिवेदन मांगा। सीओ अंधराठाढ़ी ने आरओ सह बीडीओ लदनियां के नाम प्रेषित जाति सत्यापन पत्रांक-1399 दिनांक 7 अक्टूबर 2021 में अभ्यर्थी पूनम देवी पिता अनन्दू महतो पति सूर्य नारायण सिंह ग्राम बिठौली सतघरा कोईरी कुशवाहा जाति का है। जो पिछड़ा वर्ग में आता है। उक्त सत्यापन पत्र के आधार पर आरओ सह बीडीओ लदनियां ने अभ्यर्थी पूनम देवी का नामनिर्देशन पत्र अमान्य घोषित कर दिया गया। अब राज्य निर्वाचन आयोग पटना के फैसला पर लोगों की नजर टिकी है।
रिर्पोट- इन्द्रमोहन,लदनियां।



