
BIHAR:- फर्जी वोटिंग मामले में हाई कोर्ट ने दिया आदेश
बेतिया-26 जनवरी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान पश्चिम चंपारण स्थित लौरिया प्रखंड के कंधवलिया उर्दू प्राथमिक विद्यालय पूर्वी भाग मतदान केन्द्र-32 पर अवैध मतदान करने के मामले में हाईकोर्ट ने माह के अंदर निष्पादित करने का आदेश डीएम को दिया है।
वादी का पक्ष रख रहे पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राजेश रंजन ने उच्च न्यायालय के आदेश के प्रति जिलाधिकारी को भेजते हुए न्यायालय के आदेश के मुताबिक चार माह के अंदर मामले में जांच कराने का आग्रह किया है। वादी की ओर से न्यायालय में दायर किए गए वाद में लौरिया प्रखंड के कंधवलिया प्राथमिक विद्यालय उर्दू पूर्वी भाग मतदान केन्द्र पर करीब 150 देश के बाहर रहने वाले मतदाताओं एवं 50 से 75 की संख्या में मृतकों के वोट गिराने की बात बताई गई। मतदान में पीठासीन पदाधिकारी एवं अन्य मतदान कर्मियों के द्वारा मतदान की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने की बात बताई रखी गई।



