
हिरासत में ले गए विधायक अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की एसीबी की कस्टडी में भेजा गया
नई दिल्ली- 17 सितंबर। राउज एवेन्यू कोर्ट ने वक्फ बोर्ड भर्ती में गड़बड़ियों के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को चार दिनों के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की कस्टड़ी में भेज दिया है। स्पेशल जज विकास धुल ने ये आदेश दिया।
अमानतुल्लाह को 16 सितंबर को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। आज एसीबी ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। एसीबी ने अमानतुल्लाह की 14 दिनों की हिरासत की मांग की थी। एसीबी की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड में अपने रिश्तेदारों को भर्ती किया। भर्ती के लिए एक स्थानीय अखबार में विज्ञापन निकाला गया। 22 लोगों को ओखला से भर्ती किया गया जहां से अमानतुल्लाह खान विधायक हैं। एंट्री दर्ज की गई है कि चार करोड़ अमानत साहब को नकद दिया गया। इसके अलावा 16 सितंबर को दो स्थानों से 24 लाख रुपये नकद बरामद किए गए।
श्रीवास्तव ने कहा कि जो पैसे लिए गए वे उत्तराखंड और तेलंगाना भेजे गए। जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। श्रीवास्तव ने कोर्ट को दस्तावेज सौंपते हुए कहा कि अभी आरोपित की पूरी जांच करनी है। उसकी आमदनी चार लाख 32 हजार रुपये है और उसे 4 करोड़ रुपये कैश मिलते हैं। जांच के दौरान एसीबी के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें थप्पड़ मारे गए। आरोपित के यहां से हथियार भी बरामद किए गए।
अमानतुल्लाह की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा कि एसीबी जांच के लिए कहीं भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि एसीबी ने हिरासत के लिए जो अर्जी लगाई है वो ऐसे है जैसे कोई मंदिर में आए और प्रसाद ले जाए। मेहरा ने वक्फ एक्ट का हवाला देते हए कहा कि इसमें सुरक्षा मिली हुई है। भर्ती में गड़बड़ी हो सकती है लेकिन भर्ती गैरकानूनी नहीं है। उन्होंने नियुक्त किए गए कर्मचारियों की प्रकृति का जिक्र करते हुए कहा कि केवल इसलिए कि आपका हाथ ऊपर है आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। कानून का शासन है। ये प्रसाद नहीं है कि 14 दिन का जो लेकर चला जाए। आरोपित विधायक हैं, लाखों लोग उन्हें जानते हैं। राहुल मेहरा ने कहा कि 4 करोड़ रुपये कैश का आरोपित से क्या संबंध है। एसीबी जो चाहे सो कह सकती है।