
हाई कोर्ट ने दिल्ली में गुटखा-तंबाकू पर जारी पाबंदी को रखा बरकरार
नई दिल्ली- 10 अप्रैल। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के स्टोरेज, उत्पादन और बिक्री पर बैन के दिल्ली सरकार के आदेश को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसने दिल्ली सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी थी।
सिंगल बेंच ने 27 सितंबर 2022 को दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया था। सिंगल बेंच के आदेश को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती दी गई थी। सिंगल बेंच के आदेश को केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के फूड सेफ्टी कमिश्नर ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी।
दरअसल, दिल्ली सरकार ने 25 मार्च, 2015 को दिल्ली में गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के स्टोरेज, उत्पादन और बिक्री पर बैन लगाने के लिए अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना की अवधि लगातार बढ़ाई जाती रही है।



