
स्कूलों में गरीब बच्चों का दाखिला सुनिश्चित करने की मांग पर दिल्ली सरकार को नोटिस
नई दिल्ली- 14 फरवरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों का दाखिला सुनिश्चित करने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने 26 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
याचिका जस्टिस फॉर ऑल नामक संगठन ने दायर किया है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील खगेश झा ने कहा कि कई स्कूल ऐसे हैं जो आर्थिक रुप से कमजोर तबके के बच्चों का दाखिला नहीं कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में ऐसे करीब पचास हजार छात्र हैं जो अप्रैल 2021 से दाखिले का इंतजार कर रहे हैं। ये छात्र दिल्ली सरकार की नाकामी का दंश झेल रहे हैं।
याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के दाखिले में जानबूझकर देरी की। याचिका में कहा गया है कि इन बच्चों का दाखिला नहीं होना संविधान की धारा 19(1)(ए), 21 और 21ए के अलावा शिक्षा के अधिकार कानून की धारा 12(1)(सी) का उल्लंघन है।



