
सैलून में दुष्कर्म करने का प्रयास करने वाले नाई को 5 वर्ष की सजा
बेगूसराय- 29 जनवरी। बेगूसराय जिले के फुलवड़िया थाना क्षेत्र में 2016 में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में शनिवार को न्यायालय ने एक आरोपी को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
आरोपी फुलवड़िया थाना क्षेत्र के शोकहारा निवासी काली ठाकुर है। काली ठाकुर पर आरोप है कि 12 सितंबर 2016 को शाम करीब चार बजे काली ठाकुर के सैलून में आठ वर्षीय नाबालिग लड़की अपना बाल कटाने आई थी। तभी आरोपित ने उस नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। इस घटना की प्राथमिकी फुलवड़िया थाना में भारतीय दंड विधान की धारा 376, 511 तथा पोक्सो एक्ट की धारा-8 एवं 12 के तहत दर्ज कराई गई थी। मामला दर्ज होने के बाद 2016 से ही आरोपी लगातार जेल में बंद है।
मामले का विचारण पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश हबीबुल्लाह के न्यायालय में चल रहा था। जहां कि अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने नौ गवाहों की गवाही कराई। इस मामले में पीड़िता, पीड़िता की मां एवं पिता, डॉक्टर और अनुसंधानकर्ता की गवाही काफी महत्वपूर्ण रही। आरोपी की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा नियुक्त पैनल अधिवक्ता ने आरोपित का पक्ष न्यायालय में रखा। लेकिन आरोप सख्त पाए जाने के बाद शनिवार को पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को पांच साल के स-श्रम कारावास की सजा सुनाई।



