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सुप्रीम कोर्ट में जजों के रिक्त पदों पर 5 फरवरी तक फैसला हो जाएगा: केंद्र

नई दिल्ली- 03 फरवरी। केंद्र सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों के खाली पड़े पदों पर 5 फरवरी तक फैसला हो जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में ये बातें कही। मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी।

जजों की नियुक्ति संबंधी सिफारिशों पर केंद्र की ओर से देरी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल ने कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में खाली पदों की भर्ती पर 5 फरवरी तक फैसला हो जाएगा। इस पर जस्टिस सौजन्य किशन कौल ने कहा कि हम उसके लिए आपको पांच और दिन की मोहलत देते हैं। तब अटार्नी जनरल ने कहा कि हम कह तो रहे हैं कि हम कॉलेजियम की सिफारिशों पर फैसला कर रहे हैं। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि हम कर रहे हैं और हम करेंगे दोनों में फर्क होता है। आप कहते हैं कि सरकार नियुक्तियों पर काम कर रही है, मेरा सवाल है कि यह आखिर कब तक होगा।

जस्टिस कौल ने अटार्नी जनरल से कहा कि आपका रवैया परेशान करने वाला है। ऐसा ही रहा तो आप हमें मजबूर करेंगे कि हम कोई गंभीर फैसला लें। आप हमें कोई गंभीर फैसले लेने को विवश न करें। तब अटार्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से 13 प्रस्ताव केंद्र के पास आए हैं। उनकी प्रक्रिया चल रही है। जस्टिस कौल ने अटार्नी जनरल से कहा कि हमारे पास जो भी नाम नियुक्ति और तबादले के लिए थे वो हमने आपको भेज दिया है। अब हमारे पाए कुछ भी लंबित नहीं है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में जजों के तबादले की हमारी सिफारिशों पर अब तक कोई अमल नहीं हुआ। हम जजों के हाई कोर्ट में तबादलों की सिफारिशें करते हैं आप उसे भी लटकाए रखते हैं। यह गंभीर मुद्दा है।

जस्टिस कौल ने कहा कि नई नियुक्तियों की बात को समझ सकता हूं। आप कह सकते हैं कि कुछ समस्या है, लेकिन स्थानांतरण एक बहुत गंभीर मुद्दा है। तब अटार्नी जनरल ने कहा कि 13 प्रस्ताव पाइपलाइन में हैं। वह नियुक्ति की प्रक्रिया में हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी।

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