सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक, झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश

नई दिल्ली- 20 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में चल रहे मानहानि के मामले पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी।

दरअसल 2019 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को लेकर दिए गए एक विवादित बयान के चलते उनके खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मानहानि के केस को रद्द करने की राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और ट्रायल कोर्ट में शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने झारखंड सरकार और नवीन झा को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

नवीन झा ने अपनी शिकायत में ट्रायल कोर्ट में राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि राहुल ने दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि एक हत्यारा भी भाजपा का अध्यक्ष बन सकता है लेकिन ये कांग्रेस में संभव नहीं है। शिकायत में कहा गया है कि राहुल ने भाजपा के खिलाफ कई अपमानजनक बयान दिए हैं। झारखंड के ट्रायल कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए राहुल के खिलाफ संज्ञान लिया था। उसके बाद राहुल ने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

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Author: lakshyatak

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