
सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को निर्देश- हिंदू जनाक्रोश मोर्चा की रैली में न हो कोई भड़काऊ भाषण
नई दिल्ली- 03 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो ये सुनिश्चित करे कि मुंबई में हिंदू जनाक्रोश मोर्चा की 05 फरवरी को होने वाली रैली में कोई भड़काऊ भाषण नहीं हो। जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने जनाक्रोश रैली की वीडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पुलिस अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 151 का इस्तेमाल करे, जिसके तहत संज्ञेय अपराध होने पर किसी को गिरफ्तार करने का प्रावधान है। तब कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो पुलिस धारा 151 का इस्तेमाल करे। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जनाक्रोश मोर्चा आयोजित करने वाले सकाल हिंदू समाज की ओर से 29 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम में मुस्लिम विरोधी भाषण दिए गए थे। इस कार्यक्रम में भी वही वाकया दोहराने की आशंका है।
सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं आने दी जाएगी। कानून व्यवस्था का पालन होगा। मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि केरल के याचिकाकर्ता का महाराष्ट्र की रैली से क्या लेना-देना है। चुनिंदा मामलों में याचिका दायर की गई है। याचिका शाहीन अब्दुल्ला ने दायर की। इस रैली में हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए रैली को रोकने की मांग की गई थी।



