सीरियल ब्लास्टः आरोपित अब्दुल शुभान कुरैशी को बीमार माता-पिता से वीडियो कांफ्रेंसिंग से बात करने की इजाजत
नई दिल्ली- 10 दिसंबर। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2008 के दिल्ली और गुजरात में हुए सीरियल ब्लास्ट के आरोपित अब्दुल शुभान कुरैशी को अपने बीमार माता-पिता से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बात करने की इजाजत दे दी है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने ये आदेश जारी किया।
शुभान कुरैशी की ओर से पेश वकील एमएस खान ने कहा कि आरोपित के माता-पिता को कैंसर है। उसके माता-पिता का मुंबई में इलाज चल रहा है। उनके जीवन के दिन काफी बचे-खुचे हैं। आरोपित को अपने माता-पिता से मिलने के लिए जाने की अनुमति दी जाए। मुंबई जाने और आने के अलावा सुरक्षा का खर्च उठाने के लिए आरोपित का परिवार तैयार है। शुभान को एक केस के मामले में मुंबई के एक कोर्ट में 18 दिसंबर को पेश होना है। खान ने 18 दिसंबर को आरोपित की मुलाकात उसके माता-पिता के करवाने का दिशानिर्देश जारी करने की मांग की।
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील आशीष दत्ता ने कहा कि 18 दिसंबर को शुभान की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होगी। आरोपित के मुंबई जाने और ले आने का खर्च लाखों में आएगा। कोर्ट ने शुभान कुरैशी के खिलाफ आरोपों पर गौर करते हुए पाया कि वो पुलिस को ये निर्देश नहीं दे सकती है कि वो आरोपित को मुंबई ले जाए। कोर्ट ने जेल अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि वो शुभान कुरैशी को उसके माता-पिता से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बात कराए। कोर्ट ने कहा कि जेल अधिकारी शुभान को उसके माता-पिता से हफ्ते में दो बार आधे-आधे घंटे बात कराएं।
उल्लेखनीय है कि शुभान कुरैशी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जनवरी 2018 में दिल्ली के गाजीपुर इलाके से गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शुभान के खिलाफ दिल्ली,मुंबई,केरल एवं देश के दूसरे हिस्सों में कम-से-कम 40 एफआईआर दर्ज हैं। उसके खिलाफ यूएपीए, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट और भारतीय दंड संहिता की दूसरी धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। शुभान कुरैशी के खिलाफ 2008 में गुजरात सीरियल ब्लास्ट के अलावा 2008 में ही दिल्ली सीरियल ब्लास्ट का आरोप है।



