जयपुर- 23 मई। जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर-द्वितीय ने भोलाराम बनाम सहारा इंडिया सहित 21 मामलों में दिए आदेश की पालना नहीं करने पर गिरफ्तार किए सहारा इंडिया परिवार के रीजनल मैनेजर हनुमान प्रसाद शर्मा को जमा रुपये जल्द लौटाने के आश्वासन पर एक लाख रुपये की जमानत व 50-50 हजार रुपये के मुचलकों पर सशर्त जमानत दे दी। वहीं आयोग ने निर्देश दिया है कि वह हर तारीख पेशी पर कोर्ट में उपस्थित रहेगा और शर्त का उल्लंघन होने पर जमानती जिम्मेदार होगा। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना ने यह निर्देश गुरुवार को हनुमान प्रसाद शर्मा की जमानत अर्जी पर दिया।
मामले के अनुसार, आयोग ने आदेश का पालन नहीं करने पर पुलिस कमिश्नर व बजाज नगर एसएचओ को निर्देश दिया था कि आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। जिस पर पुलिस ने आरोपित रीजनल मैनेजर को बुधवार को गिरफ्तार किया और गुरुवार को पेश किया। आरोपी के अधिवक्ता पंकज अरोड़ा ने कहा कि वे जल्द ही रुपये लौटा देंगे और जमानत दी जाए। इसके विरोध में परिवादी के अधिवक्ता तरूण खत्री ने कहा कि सहारा इंडिया परिवार ने आमजन के साथ विश्वासघात किया है और उनकी करोड़ों रुपये की जमा पूंजी को वापस नहीं किया। इसलिए आरोपित को जमानत नहीं दी जाए। आयोग ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर आरोपित को सशर्त जमानत दे दी।
