
शाहरुख खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वडोदरा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मामले में नहीं चलेगा केस
नई दिल्ली- 26 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को बड़ी राहत दी है। जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली बेंच ने 2017 में फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ पर दर्ज केस रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया।
घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई थी और कुछ लोग घायल हुए थे। कांग्रेस नेता जितेंद्र सोलंकी ने स्थानीय कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि शाहरुख ने फिल्म के नाम वाली टीशर्ट और दूसरी प्रचार सामग्री भीड़ की तरफ उछाली, इसी वजह से हादसा हुआ।
वडोदरा कोर्ट से जारी समन को शाहरुख खान ने गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने अप्रैल महीने में मामले को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि शाहरुख अपनी फिल्म का प्रचार आधिकारिक अनुमति लेकर कर रहे थे। वहां भगदड़ मचने की कई वजहें रहीं। किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। स्टेशन पर मौजूद रेलवे स्टाफ, पुलिस और यहां तक कि घायल हुए किसी व्यक्ति ने भी उनके खिलाफ शिकायत नहीं की। शिकायत एक ऐसे व्यक्ति ने दर्ज करवाई जो मौके पर मौजूद नहीं था। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जितेंद्र सोलंकी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।



