भारत

लिव इन में रहना युवाओं को आकर्षक व लुभावना, सामाजिक स्वीकृति के अभाव में हताशा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज- 01 सितम्बर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े एक मामले में आरोपी अदनान को जमानत दे दी। याची पर आरोप है कि उसने एक साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली पीड़िता के साथ बलात्कार किया। कोर्ट ने कहा कि फिल्म और टीवी सीरियल समाज में गंदगी फैला रही है। हरेक सीजन में पार्टनर बदलना एक स्थिर व सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है।

इस मामले में अदनान पर धारा 376 (बलात्कार), 316, 506 आईपीसी (भारतीय दंड संहिता), और पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) के तहत आरोप लगे। एक साल तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के बाद गर्भवती होने के बाद पीड़िता ने अदनान पर रेप का आरोप लगाया ।

कोर्ट के आदेश में जस्टिस सिद्धार्थ ने कहा, ‘ऊपरी तौर पर, लिव-इन का रिश्ता बहुत आकर्षक लगता है और युवाओं को लुभाता है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है और मध्यमवर्गीय सामाजिक नैतिकता व मानदंड उनके चेहरे पर नजर आने लगते हैं। ऐसे जोड़ों को धीरे-धीरे एहसास होता है कि उनके रिश्ते को कोई सामाजिक स्वीकृति नहीं है।” न्यायाधीश ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि, “विवाह में संस्था किसी व्यक्ति को जो सुरक्षा, सामाजिक स्वीकृति, प्रगति और स्थिरता प्रदान करती है। वह लिव इन रिलेशनशिप द्वारा कभी प्रदान नहीं की जाती है।

अदालत ने अपने आदेश में लिव-इन रिलेशनशिप से बाहर निकलने वाले व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की है। कहा कि जहां उन्हें अकसर सामाजिक स्थिति हासिल करना मुश्किल होता है। कहा गया है कि महिला को सामाजिक मानदंड, धर्म की परवाह किए बिना, अकसर उनके जीवन को फिर से स्थापित करने के उनके प्रयास असफल साबित होते हैं।

न्यायाधीश ने अदनान को जमानत देने के फैसले में योगदान देने वाले कारकों के रूप में जेलों में भीड़भाड़, आरोपी के त्वरित मुकदमे के निस्तारण का अधिकार और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया।

अदालत ने आरोपी को कई शर्तों के साथ जमानत दी, जिनमें सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, मुकदमे में ईमानदारी से सहयोग करना, आपराधिक गतिविधियों से बचना और गवाहों को प्रभावित नहीं करना शामिल है। इन शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द हो सकती है।

Join WhatsApp Channel Join Now
Subscribe and Follow on YouTube Subscribe
Follow on Facebook Follow
Follow on Instagram Follow
Follow on X-twitter Follow
Follow on Pinterest Follow
Download from Google Play Store Download

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button