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रोहिंग्या को भारत से वापस भेजने की फिलहाल कोई योजना नहीं,कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दी जानकारी
नई दिल्ली-25 अक्टूबर। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि राज्य में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को वापस भेजने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर राज्य सरकार ने यह जवाब दाखिल किया है।
कर्नाटक सरकार ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के लिए दायर याचिका खारिज करने की मांग की है। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि बेंगलुरु में 72 रोहिंग्या हैं, जो अलग-अलग कामों में लगे हैं। फिलहाल उन्हें वापस भेजने की कोई योजना नहीं है। याचिका में कहा गया है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और रोहिंग्या मुसलमानों को देश में रहने का कोई संवैधानिक हक नहीं है।



