
रिश्वत मामले में विद्युत विभाग JE को तीन साल कारावास एवं अर्थदंड की सजा
पटना- 8 मार्च। रिश्वत मामले में दोषी पाये गये बाढ़ के विद्युत विभाग में कनीय अभियंता संतोष कुमार को विशेष निगरानी कोर्ट ने तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ कोर्ट ने अभियंता को 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना भुगतान नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा होगी। दोनों सजा एक साथ-साथ चलेगी। कोर्ट ने कनीय अभियंता को 20 हजार रिश्वत मामले में दोषी पाया है।
उल्लेखनीय है कि बाढ़ के विद्युत विभाग में कनीय अभियंता संतोष कुमार को 2011 में 20 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। निगरानी ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार कनीय अभियंता संतोष कुमार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने इसमें अभियंता को दोषी पाया। मंगलवार को मामले पर विशेष निगरानी कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अभियंता को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।



