
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, वायनाड से जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
नई दिल्ली- 17 दिसंबर। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के वायनाड से राहुल गांधी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया है। जस्टिस एसएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
केरल सोलर घोटाले की आरोपित सरिता ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार पर्चा खारिज होने के बाद यह याचिका दायर की थी। सरिता नायर ने याचिका में कहा था कि उसका नामांकन पत्र अमेठी के निर्वाचन अधिकारी ने स्वीकार किया था, जबकि वायनाड में इसे खारिज कर दिया गया। वायनाड के निर्वाचन अधिकारी ने यह कहते हुए सरिता नायर का नामांकन स्वीकार नहीं किया था कि उसे सोलर पैनल घोटाले के एक मामले में ट्रायल कोर्ट ने उसे तीन साल की सजा दी थी।
सरिता का कहना था कि एर्नाकुल के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट से मिली सजा पर पहले सेशंस कोर्ट ने और बाद में केरल हाई कोर्ट ने भी रोक लगा दिया था। इसलिए वह चुनाव लड़ने के योग्य हैं। इसी आधार पर अमेठी के निर्वाचन अधिकारी ने उसे चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी। सरिता ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर वायनाड में दोबारा चुनाव कराने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दिया था।



