
राजस्थान: स्कूल व कोचिंग संस्थान 15 नवंबर से पूरी तरह होंगे अनलॉक
जयपुर, 8 नवंबर। राज्य में स्कूलें तथा कोचिंग सेंटर कोरोना गाइड लाइन की पालना के साथ 15 नवम्बर से पूरी क्षमता के साथ खुल जाएंगे। सरकार की ओर से इस संबंध में सोमवार को नई गाइड लाइन जारी की गई है। इसमें शादी-विवाह के संबंध में भी दिशा-निर्देशों के साथ छूट को यथावत रखा गया है। नई गाइड लाइन में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सावचेत अवश्य किया गया है। राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत सभी शिक्षण संस्थाओं की पूरी क्षमता से खोलने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही विवाह और धार्मिक समारोह की बंद स्थान/खुले स्थान में कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमति दे दी गई है।
गृह विभाग की ओर से जारी गाइड लाइन में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 संक्रमण में कमी के कारण कोरोना के पॉजिटिव मामलों में निरन्तर गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन आमजन की ओर से कोविड उपयुक्त व्यवहार, टेस्ट, ट्रीट प्रोटोकॉल और टीकाकरण के साथ-साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन,दो गज की दूरी के साथ बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अतिआवश्यक है। जन सामान्य की सुविधा और आवश्यक सेवाओं के साथ वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेशों तक नए दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। नई गाइड के अनुसार शादी समारोह का आयोजन बंद स्थान/खुले स्थान में कोविड उपयुक्त व्यवहार (मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी) की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होगा।
सार्वजनिक आयोजन जिसमें राजनीतिक, खेल-कूद सम्बन्धी मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/त्योहारों का आयोजन बंद स्थान/खुले स्थान पर कोविड उपयुक्त व्यवहार (मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी) की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होंगे। शैक्षणिक गतिविधियों के सम्बन्ध में प्रदेश के सभी सरकारी/ निजी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ विद्यालयों (कक्षा 1 से 12वीं तक) की नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन 100 प्रतिशत क्षमता के साथ 15 नवम्बर 2021 से प्रारम्भ किया जा सकेगा। प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थान अपने शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ के वैक्सीन की दोनों खुराक की अनिवार्यता की शर्त के साथ 15 नवम्बर 2021 सोमवार से 100 प्रतिशत के साथ संचालित हो सकेंगे। शेष सभी दिशा-निर्देश पूर्व में जारी आदेशों अनुसार यथावत रहेंगे।



