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राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में 63 प्रस्तावों को मंजूरी, कोरोना से अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी देने का फैसला

जयपुर- 20 सितंबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 63 प्रस्तावों पर मोहर लगी। इसमें प्रदेश में शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन करने का बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही, कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की सरकारी नौकरियों के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। मंत्रिमंडल ने राजकीय कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और वेतन विसंगतियों को दूर करने के प्रस्तावों का अनुमोदन किया है।

मंत्रिमंडल ने प्रदेश में शैक्षणिक उत्थान तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को छात्रावास, वृद्धाश्रम, सामुदायिक केन्द्र व अन्य सामाजिक कार्यों हेतु रियायती दर भूमि आवंटित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव के अनुमोदन से इन सभी संस्थाओं को अब आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि पर भूमि आवंटित की जा सकेगी। साथ ही, मंत्रिमंडल ने पूर्व में स्वीकृत 45 ऐसे प्रकरणोें में भी यह प्रावधान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। जिन संस्थाओं ने राशि नहीं जमा करवाई है उन्हें भी 10 प्रतिशत आरक्षित दर पर भूमि आवंटित की जाएगी।

जयपुर में 29, जोधपुर में 44, उदयपुर में 27, कोटा में 21, बाड़मेर में 18, बीकानेर में 12, भीलवाड़ा में 10, भरतपुर में 9, अजमेर में 8, सवाई माधोपुर में 6, पाली में 5, सिरोही, केकड़ी व बालोतरा में 4-4, अलवर व हनुमानगढ़ में 3-3, जैसलमेर में 2 तथा श्रीगंगानगर, बूंदी, फलौदी, बांसवाड़ा, चितौड़गढ़, दौसा व सीकर में सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन करने का फैसला किया गया है। साथ ही, अन्य प्रकरणों में भारतीय सेना, रेलवे, पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड व विभिन्न संस्थाओं को भी आरक्षित दर पर भूमि आवंटन का निर्णय किया गया है।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन को स्वीकृति दी है। इससे चतुर्थ श्रेणी सेवा, मंत्रालयिक सेवा, अधीनस्थ सेवा एवं राज्य सेवा के समस्त कार्मिकों को 9, 18, 27 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर एसीपी योजना के अंतर्गत पदोन्नति पद का वित्तीय उन्नयन देय होगा।

मंत्रिमंडल ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बालक-बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दिए जाने के लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस स्वीकृति से ऐसे अनाथ बालक/बालिका नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे, जिनके जैविक अथवा दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता की मृत्यु कोविड के कारण 31 मार्च 2023 अथवा इससे पूर्व हो चुकी हो। साथ ही, ऐसे अनाथ बालक/बालिका, जिसके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी हो तथा दूसरे की मृत्यु कोरोना के कारण 31 मार्च 2023 या उससे पूर्व हुई हो एवं अनाथ होने के समय जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं हो, के भी वयस्क होने पर पे मैट्रिक्स एल-9 तक के पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी।

मंत्रिमंडल ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करवाने में सहयोग करने वाले दो युवक प्रह्लाद सिंह चुण्डावत एवं शक्ति सिंह चुण्डावत को नियमों में शिथिलन प्रदान कर कनिष्ठ सहायक के पद पर सरकारी नौकरी देने का निर्णय किया है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम-1999 में शिथिलन देकर दोनों को नियुक्ति दी जाएगी।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को अब राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु सीमा में छूट मिलेगी। मंत्रिमंडल ने राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज (डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय कंबाइंड कंपटीटिव एग्जामिनेशन) रूल्स 1991 में 16 अप्रैल 2021 को जारी अधिसूचना के प्रावधान को लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस सेवा नियम में ईडब्ल्यूएस के पुरुष अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिल सकेगी।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम-2007 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। विभिन्न राज्य सेवाओं में पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस स्वीकृति से पुरातत्व एवं संग्रहालय, रोजगार, आबकारी, वन, पर्यटन तथा उद्योग विभागों में अतिरिक्त पदोन्नति के अवसर एवं उनके वेतनमान उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही, मंत्रिमंडल ने अधीक्षक रेडियोग्राफर का विशेष वेतन 1000 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए करने का निर्णय किया है।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2023 का अनुमोदन किया है। राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित परियोजनाओं से वर्ष 2030 तक 2000 केटीपीए क्षमता के परियोजना स्थापना तथा इनसे सम्बधित उपक्रमों की निर्माण इकाईयों से राज्य में निवेश एवं रोजगार के लिए संभावनाएं बढ़ेगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान अक्षय उर्जा एवं सौर उर्जा क्षमता स्थापना में देश में प्रथम स्थान पर है। साथ ही राजस्थान में ग्रीन हाइडोजन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद है। मंत्रिमंडल ने बायोमास एवं वेस्ट से ऊर्जा उत्पादन एवं थर्मल पॉवर प्लांट में बायोमास की को-फायरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति-2023 का अनुमोदन किया है।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 के अंतर्गत फिजियोथैरेपिस्ट संवर्ग की योग्यता में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। अब डिप्लोमा के साथ सीनियर सैकंडरी बॉयोलॉजी (साइंस) और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर इन फिजियोथैरेपिस्ट (बीपीटी) कोर्स को भी सीधी भर्ती के लिए मान्य किया गया है।

मंत्रिमंडल ने शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम ‘‘श्री यादे माटी कला बोर्ड‘‘ किए जाने का फैसला किया है। बोर्ड मिट्टी से काम करने वाले दस्तकारों की आय में वृद्धि, तकनीकी प्रशिक्षण एवं उन्नत किस्म के औजार उपलब्ध कराने, मेलों एवं प्रदर्शनियों से जोड़ने और आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए कार्य करेगा। साथ ही करमा बाई महिला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) का नाम करमा बाई राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) किए जाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने जिला नीमकाथाना के गांव गढ़कनेत में मैसर्स गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स ओजस्वी मार्बल एवं ग्रेनाइट प्रा. लि. उदयपुर की सब्सीडियरी कम्पनी) को प्रस्तावित आयरन और बेनिफिकेशन व स्टील प्लांट की स्थापना के लिए भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इसमें 34 खसरा नम्बर की कुल 204.77 हैक्टेयर औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के आवंटन की स्वीकृति दी गई। परियोजना में 1772.08 करोड़ रुपए का विनियोजन का प्रावधान किया गया है। इससे 1164 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

मंत्रिमंडल बैठक में भरतपुर में समय पूर्व निरस्त खनन पट्टे/क्वारी लाइसेंस को अन्यत्र पुनर्वासित किए जाने तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की डिजिटल विज्ञापन के लिए नीति के संबंध में भी निर्णय किए गए।

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