
यूनिफॉर्म सिलेबस की मांग वाली याचिका पर केंद्र को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश
नई दिल्ली- 2 मई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई, आईसीएसई और सभी राज्यों के स्कूल बोर्ड में यूनिफॉर्म सिलेबस लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, सीबीएसई और आईसीएसई को नोटिस जारी किया है। कार्यकारी चीफ जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को छह हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी।
याचिका बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिलेबस एक समान है। याचिका में कहा गया है कि जेईई, बिटसैट, नीट, मैट, नेट, एनडीए सीएल एंटी, सीयूसेट इत्यादि की प्रतियोगी परीक्षाओं में सिलेबस और क्युरिकुलम एक समान है। लेकिन सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्डों के सिलेबस अलग-अलग हैं।
याचिका में कहा गया है कि शिक्षा माफिया नहीं चाहते हैं कि देशभर में एक समान सिलेबस हो। क्योंकि इससे कोचिंग को बढ़ावा मिलता है। याचिका में कहा गया है कि शिक्षा के अधिकार कानून का मतलब शिक्षा का समान अधिकार होता है। शिक्षा का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि इसके बिना दूसरे अधिकारों को लागू करना मुश्किल है।



