
मासूम के साथ दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा
औरैया- 14 फरवरी। तीन साल की मासूम को बिस्कुट का लालच देकर हैवानियत का शिकार बनाने वाले आरोपी को मंगलवार औरैया जिले की विशेष न्यायालय, पॉक्सो एक्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट के दुष्कर्म दोषी को सजा के साथ पांच लाख का जुर्माना पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए हैं। यह मुकदमा 2021 में दर्ज किया गया था।
जिले के बिधूना कोतवाली में 20 अक्टूबर 2021 को तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई थी। एक दरिंदे ने अपनी हवस मिटाने के लिए तीन साल की मासूम को बिस्कुट का लालच देकर बर्बरता पूर्वक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने चार्टशीट दाखिल की। करीब दो सालों से चल रही कोर्ट की न्याय की लड़ाई में मंगलवार को औरैया न्यायालय के विशेष न्यायधीश पास्को एक्ट द्वारा आरोपी प्रेम नरेश को बच्ची के साथ दुष्कर्म कृत्य का दोषी पाया। उन्होंने दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाने के साथ-साथ पांच लाख का जुर्माना के फैसला सुनाया। कोर्ट का फैसला आने के बाद आरोपी को तत्काल एक बार फिर से इटावा जेल भेज दिया गया।
मासूम का केस लड़ रहे अभिषेक मिश्रा शासकीय अधिवक्ता ने मीडिया को बताया कि यह मुकदमा 2021 में बिधूना क्षेत्र के गांव धनवाली का है जहां एक आरोपी प्रेम नरेश ने तीन साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। दोषी प्रेम नरेश पड़ोसी भी था। उसने बच्ची को बिस्कुट खिलाने के बहाने अपने जीजा के घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात की थी, जिसमें आज विशेष न्यायाधीश द्वारा उसे दोषी करार दिया गया है।


