
मधुबनी में नामांकन प्रक्रिया 26 अप्रैल से, DM ने जारी किया दिशा निर्देश
मधुबनी- 25 अप्रैल। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा के द्वारा मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्र के नाम निर्देशन(नामांकन) को लेकर पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए गए है। ज्ञातव्य हो कि मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अधिसूचना जारी होने की तिथि 26 अप्रैल नाम निर्देशन की अंतिम 03 मई, नाम निर्देशन पत्रों के संवीक्षा करने की तिथि 04 मई है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 06 मई है। तथा 06 कई को शाम तक उम्मीदवारों को चूनाव चिन्ह आवंटन कर दिया जाएगा। जबकि मतदान की तिथि 20 मई और मतगणना की तिथि 04 मई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के द्वारा नाम निर्देशन कोषांग के कर्मियों को नामांकन के समय अभ्यर्थियों को सूचना उपलब्ध कराने एवं उन्हें सहयोग प्रदान करने के लिए समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है। हेल्प डेस्क के कर्मियों द्वारा नाम निर्देशन से संबंधित कागजातों की प्राथमिक जांच में मदद करने, प्रारूप 26 में प्राप्त शपथ पत्र के प्रत्येक स्तंभ की जांच करने, अभ्यर्थी एवं उनके प्रस्तावक का नाम, निर्वाचक सूची में क्रमांक आदि की जांच अद्यतन निर्वाचक में नोटिस निर्गत करने, नामांकन पश्चात अभ्यर्थी से संविधान की अनुच्छेद 84(ए) के अंतर्गत शपथ या अभिज्ञान दिलवाने में सहयोग करने, यदि अभ्यर्थी के द्वारा प्रपत्र-26 के स्तंभ-5 एवं 6 में आपराधिक मामले का जिक्र किया गया है, तो इसकी सूचना जिलान्तर्गत प्रमुख समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों में कराने की जांच करने, अभ्यर्थी को प्रतीक आवंटन की सूचना संबंधी पत्र उपलब्ध कराने, अभ्यर्थी से अद्यतन बैंक खाता की सूचना प्राप्त करने सहित अन्य बिंदुओं के संबंध में कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। विधि-व्यवस्था कोषांग के पदाधिकारी को नाम निर्देशन की तिथि से प्रतीक आवंटन की तिथि तक नाम निर्देशन स्थल पर विधि-व्यवस्था संधारण करने हेतु कई निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने निर्देष देते हुए कहा कि नामांकन के समय वाहनों के परिचालन हेतु दरभंगा की ओर से आने वाली सभी वाहनों को रेडक्रॉस मोड़ होते हुए बस स्टैंड जाने हेतु रूट निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बस स्टैंड से दरभंगा की ओर जाने वाली वाहनों को 13 नं0 रेलवे गुमटी रांटी चोक होते हुए जलधारी मोड़ से रूट निर्धारित किया गया है। इस संबंध में ड्रॉप गेट पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी,पुलिस पदाधिकारी को वाहनों के परिचालन हेतु निर्धारित रूट से ही वाहनों को आने-जाने देने एवं अपवाद स्वरूप एम्बुलेंस,अग्निशमन वाहन,सरकारी वाहन,न्यायालय के अलावा प्राधिकृत मीडिया कर्मियों का वाहन को उक्त मार्ग से आने जाने का निर्देश दिया गया है।
उन्होने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने हेतु बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति को देखते हुए 26 अप्र्रैल से 03 मई तक नाम निर्देशन के अवसर पर विधि-व्यवस्था एवं शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु समाहरणालय के निचले तल्ला(सीढ़ी से उपर जाने के रास्ते पर), समाहरणालय के प्रथम तल पर जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ के बाहर, समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार (दक्षिणबारी द्वार), समाहरणालय(उत्तरी द्वार), वाटसन उच्च विद्यालय के दक्षिण द्वार के निकट रेडक्रॉस जाने वाली मोड़ पर(डॉप गेट), नगर थाना गेट के सामने(ड्रॉप गेट), कोषागार मधुबनी के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने मुख्य सड़क पर(ड्रॉप गेट) तथा वाट्सन उच्च विद्यालय स्थित पार्किंग स्थल पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को समाहरणालय मधुबनी के अंदर प्रवेश करने वाले की सघन जॉचोपरांत ही अंदर जाने देने एवं यह भी सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है कि कोई व्यक्ति किसी तरह का हथियार आदि लेकर परिसर,हॉल के अंदर प्रवेश नहीं करने पायें। नाम निर्देशन के लिए आने वाले प्रत्याशियों के साथ अधिकतम तीन वाहन का प्रवेश समाहरणालय के दक्षिणी मुख्य प्रवेश द्वार तक सीमित रहेगा। किसी भी परिस्थिति में प्रत्याशियों के साथ वाहनों का प्रवेश समाहरणालय परिसर में नही होगा। साथ ही निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि तक उम्मीदवार के तीन से अधिक वाहन नहीं आ सकें। तथा अभ्यर्थी सहित पांच से अधिक व्यक्ति निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में प्रवेश नहीं करें। इसके लिए पुलिस उपाधीक्षक मधुबनी को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है। नाम-निर्देशन के दौरान के लिए आने वाले प्रत्याशियों,उनके सर्मथकों के साथ आनेवाले अन्य वाहनों हेतु पार्किंग स्थल के रूप में वाट्सन उच्च विद्यालय को चिन्हित किया गया है। साथ ही वाटसन उच्च विद्यालय के दक्षिणी द्वार, थाना मोड़,जलधारी चोक के समीप पुलिस बलों की प्रतिनिक्ति कर यातायात को सुचारू रखने का निर्देश दिया गया है।



