
बिहार
मधुबनी कोर्ट का बड़ा फैसला, हत्या मामले में 5 लोगों को आजीवन कारावास
मधुबनी- 24 मई। मधुबनी शहर के कोतवाली चोक के भोला यादव की निर्मम हत्या मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश मोदी की अदालत ने पंडौल थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी भावानंद चोधरी,प्रदीप चोधरी, प्रतोष चोधरी,प्रवेश चोधरी एवं बौधु चोधरी को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई है। दस-दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। 11 अक्टूबर 2020 की शाम भोला यादव घर से कोतवाली चैक की ओर निकला था लेकिन वह वापस नहीं लौटा। शाहपुर गांव में आरोपितों ने खंभा में बांधकर पीट-पीटकर तथा आंख निकालकर उसकी हत्या कर दिया। अगले दिन उसका शव शाहपुर गांव से बरामद किया गया। घटना को लेकर मृतक की मां शांति देवी ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी।



