बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले बाप को ताउम्र जेल में रखने की सजा

चित्रकूट- 30 अगस्त। पिता-पुत्री के रिश्ते को कलंकित करने वाले दरिन्दे को विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने उम्रकैद की सजा सुनाई। पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 21वें दिन स्पेशल जज ने आरोपित पर दोष सिद्ध होने के बाद आज सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि मऊ थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग पुत्री ने थाने जाकर पिता द्वारा दुराचार करने की शिकायत की थी। बीते 09 जुलाई को हुई इस घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन 10 जुलाई को बाल कल्याण अधिकारी बाल किशुन ने दर्ज कराई थी। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने इस मामले में मऊ पुलिस टीम को त्वरित कार्यवाही करते हुए न्यायालय में भी प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए थे। इसके चलते प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराकर कोर्ट में बयान कराए थे। साथ ही आरोपित पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पुलिस द्वारा इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने के 21वें दिन विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने निर्णय सुना दिया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपित पिता को आजीवन कारावास और 43 हजार अर्थदंड से दंडित किया गया।

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Author: lakshyatak

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