बिहार

बिहार राजस्व कर्मचारी नियमावली के गठन, नीतीश कैबिनेट ने लगाई 14 एजेंडों पर मुहर

पटना- 10 अक्टूबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार दोपहर संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत बिहार राजस्व कर्मचारी नियमावली-2023 के गठन की स्वीकृति सहित कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी।
बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ एस सिद्धार्थ ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि वित्त विभाग के अन्तर्गत चुनाव कर्मी/सुरक्षा कर्मी के निर्वाचन कार्य के दौरान मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति दी गई। पूर्व से निर्गत इस आदेश में राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपति के निर्वाचन के दौरान भी आदेश प्रभावी होगा, इसे जोड़ा गया है।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 की धारा-29(1) में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रथम परिनियम की स्वीकृति दी गई। सहकारिता विभाग के अन्तर्गत राज्य में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/व्यापार मंडलों को (चावल) की आपूर्ति के आधार पर पूर्व से देय प्रबंधकीय अनुदान की राशि को खरीफ विपणन मौसम, 2022-23 से 10 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर प्रोत्साहन स्वरूप 30 जून तक शत-प्रतिशत आपूर्ति करने पर 30 रुपये प्रति क्विंटल, 31 जुलाई तक शत प्रतिशत आपूर्ति करने पर 25 रुपये प्रति क्विंटल एवं उसके बाद शत-प्रतिशत (चावल) आपूर्ति करने पर 20 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रबंधकीय अनुदान की राशि की भुगतान की स्वीकृति दी गई।

गृह विभाग (कारा) के अन्तर्गत कारा चिकित्सा सेवा को सृदृढ़ बनाने एवं मानसिक रोग से ग्रसित बंदियों के विशेष चिकित्सा सुविधा हेतु राज्य के सभी 08 केन्द्रीय काराओं में एक-एक नैदानिक मनोचिकित्सक (संविदा आधारित) का पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई। इनमें आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर, पटना, केंद्रीय कारा गया, केंद्रीय कारा बक्सर, केंद्रीय कारा पूर्णिया, केंद्रीय कारा मोतिहारी, केंद्रीय कारा भागलपुर, विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर, खुदीराम बोस केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर हैं।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग के कुल 07 सिंचाई अंचल पदाधिकारियों का बिहार राजस्व सेवा के मूल कोटि के पद-राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में सेवा समायोजन की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (बिपार्ड) गया के निर्माण के लिए 10.36 एकड़ रैयतों की भूमि के मुआवजा भुगतान के लिए दस करोड़ सताईस लाख रुपये के विरुद्ध पुनरीक्षित राशि कुल चौवन करोड़ ग्यारह लाख छियालीस हजार पांच सौ इकहत्तर रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत बिहार वित्त सेवा गृह निर्माण सहयोग समिति लिमिटेड, पटना को पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा-धीराचक, थाना सं0-16 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल रकबा-11.86 एकड़ भवन निर्माण विभाग के स्वामित्व की भूमि अवमाननावाद (सिविल) संख्या- 123/2011 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में लीज पर बन्दोबस्त भू-खण्ड के कतिपय खेसरा का सर्वे नक्शा से रकबा एवं खतियानी रकबा में भिन्नता होने के फलस्वरूप वास्तविक रूप में 11.86 एकड़ के बजाय 12.02 एकड़ आवंटित हो जाने एवं अंश भाग पर भवन निर्माण विभाग के कनीय अभियन्ता का कार्यालय अवस्थित होने के कारण उक्त बन्दोबस्ती सम्बन्धी राजस्व एवं भूमि सुधार विभागीय स्वीकृत्यादेश की भूमि विवरणी को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत राकेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, राजपुर, बक्सर को सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का दण्ड अधिरोपित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत गजेन्द्र कुमार मिश्रा, भाप्रसे के संयुक्त सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के उनकी सेवानिवृति की तिथि 31 अक्टूबर के बाद उसी पद के विरुद्ध संविदा पर अगले दो वर्षों या नियमित पदस्थापन होने तक के लिए, जो पहले हो, नियोजन की स्वीकृति दी गई।

निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 की तैयारी के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से प्राप्त निर्वाचन संचालन से संबंधित पुस्तकों के मुद्रण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के उपक्रम मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड को नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई।

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