बिहार

बिहार में 44 साइबर क्राइम थाना सहित कुल 17 एजेंडों पर लगी मुहर, जमीन की रजिस्ट्री में गवाह की नही होगी जरूरत, शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 35 अरब 51 करोड़ रुपये जारी, नल-जल पंचायत से हटाया गया

पटना- 12 मई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यभर में 44 साइबर क्राइम थाना खोलने के साथ कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगाई गई।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि नीतीश कैबिनेट की आज हुई बैठक में कुल 17 एजेंडों को मंजूरी दी गयी। सरकार ने कृषि रोड मैप को सैद्धांतिक मंजूरी दी यानी पैसे का प्रबंध नहीं किया गया है लेकिन सरकार 2023 से 2028 तक पांच सालों में कृषि रोड पर कुल 01 लाख 62 हजार 268 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

राज्य कैबिनेट की बैठक में मुम्बई में बिहार भवन बनाने का भी फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने मुम्बई में बिहार भवन बनाने के लिए 2,751 वर्ग मीटर जमीन दिया है। बिहार सरकार ने इस जमीन को लीज पर लेने पर सहमति जताई है। इस जमीन के प्रीमियम की राशि चुकाने के लिए 160 करोड़ रुपये खर्च करने की भी मंजूरी दी गयी। केंद्र सरकार ने मुम्बई पोत प्राधिकरण के एलफिस्टन स्टेट में बिहार सरकार को जमीन दिया है।

नीतीश मंत्रिमंडल ने बिहार में नयी रजिस्ट्री नियमावली को भी मंजूरी दे दी है। नयी नियमावली के तहत अब जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए गवाह की जरूरत नहीं होगी। कैबिनेट ने ग्रामीण इलाकों में नल-जल योजना का काम पंचायती राज विभाग से हटाकर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जिम्मे कर दिया है। साथ ही समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 35 अरब 51 करोड़ रुपये जारी करने का भी फैसला लिया गया है।

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