
बिहार में जाति आधारित जनगणना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
नई दिल्ली- 28 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित जनगणना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि बिहार में हर बात में जातिवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट जाने को कहा। कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट से तीन दिन में याचिका का निपटारा करने को कहा।
यूथ फॉर इक्वलिटी ने दायर याचिका में कहा था कि जनगणना केवल केंद्र सरकार ही करा सकती है। बिहार सरकार की ओर से शुरू होने वाली जातिगत जनगणना 15 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक चलेगी। 20 जनवरी को जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग वाली एक दूसरी याचिका सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि अगर जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाई गई, तो सरकार यह कैसे निर्धारित करेगी कि आरक्षण कैसे प्रदान किया जाए ।